Haryana Ladli Yojana: हरियाणा की बेटियों को मिलेंगे 3000 मासिक पेंशन, जानिये क्या है योजना

Haryana Ladli Yojana: हरियाणा की बेटियों को मिलेंगे 3000 मासिक पेंशन, जानिये क्या है योजना

Haryana Ladli Yojana: हरियाणा की बेटियों को मिलेंगे 3000 मासिक पेंशन, जानिये क्या है योजना

Haryana Ladli Yojana: हरियाणा की बेटियों को मिलेंगे 3000 मासिक पेंशन, जानिये क्या है योजना – हरियाणा प्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत वे परिवार जिनमें सिर्फ बेटियां हैं को मासिक पेंशन देगी। इस योजना का नाम ‘लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना’ है और इसके तहत परिवार को प्रतिमाह ₹3000 की पेंशन मिलेगी।

Haryana Ladli Yojana: हरियाणा की बेटियों को मिलेंगे 3000 मासिक पेंशन, जानिये क्या है योजना
Haryana Ladli Yojana: हरियाणा की बेटियों को मिलेंगे 3000 मासिक पेंशन, जानिये क्या है योजना

अगर किसी परिवार में सिर्फ बेटियां हों, तो उन्हें लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत परिवार को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इसके लिए माता या पिता के 45वें जन्मदिन से 60 वर्ष तक परिवार को पंजीकृत किया जाता है। 60 वर्ष की उम्र के बाद, यह पेंशन बुढ़ापे की पेंशन में बदल जाएगी।

यह स्कीम एक ऐसी योजना है जिसमें एक परिवार के बच्चों को लाभ प्राप्त होता है। इसमें राशि मां के बैंक खाते में जमा की जाती है। अगर मां जीवित नहीं है, तो यह लाभ पिता को मिलता है। इस स्कीम का लाभ उन परिवारों को मिलता है जिनकी आय 2 लाख रुपये से कम है और जो हरियाणा के निवासी हैं। इसके लिए बच्चों को किसी भी प्रथम या द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और उन्हें डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ठेकदार जैसी पेशेवर जॉब्स में भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, माता-पिता को कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।

हरियाणा लाडली योजना के लिए पात्रता

हरियाणा लाडली योजना में लाभ पाने के लिए आपको हरियाणा में स्थाई निवास होना चाहिए। इस योजना के तहत, दो बेटियों के माता-पिता योग्य होंगे। आर्थिक रूप से पिछले वर्ग के परिवारों को इस योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी। परिवार की वार्षिक आय ₹200000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत, उन बेटियों को ही चुना जाएगा जिनका जन्म 30 अगस्त 2005 के बाद हुआ हो।

Haryana Ladli Yojana के लिए ये जरुरी दस्तावेज

जब आप किसी आवेदन के लिए आयु प्रमाण पत्र देने जा रहे होते हैं, तो आपको कुछ दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है। आप निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज़ चुन सकते हैं:

1. वोटर कार्ड

2. पासपोर्ट

3. पैन कार्ड

4. ड्राइविंग लाइसेंस

5. जन्म प्रमाण पत्र

6. स्कूल का प्रमाण पत्र

आवासी प्रमाण पत्र के लिए, राशन कार्ड या फिर वोटर कार्ड की फोटो की कॉपी लेनी होती है।

अगर आपके पास है, तो आप फोटो लगी मतदाता सूची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा, आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पीपीपी (परिवार पहचान पत्र), आय प्रमाण पत्र, या फिर पासपोर्ट की फोटो भी देनी हो सकती है।

हरियाणा लाडली योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

1. सबसे पहले, आपको अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी अस्पताल, या ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बाल विकास परियोजना के अधिकारी के कार्यालय जाना होगा।

2. वहां जाकर, आपको हरियाणा लाडली योजना का आवेदन फार्म मिलेगा।

3. आवेदन फार्म मिलने के बाद, आपको उसमें पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा।

4. फिर, आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को एक साथ अटैच करना होगा।

5. अंत में, आपको यह आवेदन फॉर्म और सभी दस्तावेजों को अंग बॉडी के रहता या इससे संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।

6. इस प्रकार, आप हरियाणा लाडली योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

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FAQs

हरियाणा की लाडली योजना क्या है?

हरियाणा राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर जिन परिवारों में केवल लड़की/लड़कियां है, के लिए दिनांक 1-1-2006 से ‘लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना’ शुरू की गई है । प्रारम्भ में 300/-रू0 प्रतिमास प्रति परिवार पैंशन दी जाती थी।

हरियाणा में लाडली योजना के लिए कौन पात्र है?

कोई भी परिवार जिसके जैविक एकल अभिभावक/माता-पिता हरियाणा के निवासी हैं या हरियाणा सरकार के लिए काम कर रहे हैं और उनका कोई बेटा, जैविक या गोद लिया हुआ नहीं है, लेकिन केवल बेटी/बेटियां ही लाभ पाने के लिए पात्र हैं।

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