Old Pension Scheme: कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन की पूरी रकम, यहां देखें पूरी जानकारी
Old Pension Scheme: कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन की पूरी रकम, यहां देखें पूरी जानकारी
Old Pension Scheme: कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन की पूरी रकम, यहां देखें पूरी जानकारी – पुरानी पेंशन योजना में, सरकारी कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद भी निर्धारित सैलरी के अंतर्गत आधी सैलरी दी जाती है, जो उनके जीवन भर उपलब्ध रहती है। यह योजना सरकार द्वारा उम्र भर की इनकम की गारंटी के रूप में होती है।
शैक्षिक विभाग में सरकारी पदों पर कार्यरत शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ होता है, जिससे उन्हें जीवन भर सरकार की तरफ से इनकम मिलती रहती है। हाल ही में, उत्तराखंड राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज के प्राचार्यों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना के लाभ का विवरण मांगा है। यह एक अद्यतन है और इससे स्पष्ट होता है कि सरकार के इस कदम से शिक्षकों को भी लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
Old Pension Scheme
उत्तराखंड राज्य में जो भी शिक्षक कॉलेज में प्राचार्य के पद पर नियुक्त थे, उनके लिए खुशखबरी है। सरकार और उच्च शिक्षा विभाग ने उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय किया है। अगर आप भी उत्तराखंड राज्य के कॉलेज में प्राचार्य हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि इस योजना का लाभ किन शिक्षकों को मिलेगा और इसके लिए कौन-कौन से पात्रता मापदंड हैं।
Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन के लिए पात्रताएं
- उत्तराखंड राज्य के शिक्षकों से पुरानी पेंशन योजना के बारे में जानकारी मांगी गई है।
- यहां तक कि केवल इसी राज्य के शिक्षकों को ही पुरानी पेंशन योजना के लाभ का आश्वासन दिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा उन उम्मीदवारों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 2005 से पूर्व किसी पद के लिए चयन किया था।
- जो शिक्षक 10 वर्ष तक सेवानिवृत्त होते हैं और पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहते हैं, वे अपना विवरण भेज सकते हैं।
- 2005 के बाद नियुक्त हुए किसी भी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
Old Pension Scheme: 6000 से अधिक कर्मचारियों के लिए लाभ
उत्तराखंड राज्य में लगभग 6000 से अधिक शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इन सभी शिक्षकों को निश्चित समय के दौरान उच्च शिक्षा विभाग में अपने विवरण भेजना होगा। राज्य के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लिए एक पत्र भेजा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ किन शिक्षकों को कितने समय तक मिलेगा। इस सूचना से जो शिक्षक पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने की इच्छा रखते थे, उन्हें इस विषय में काफी खुशी की खबर मिलने से खुशी है।
Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन के साथ महंगाई भत्ते का लाभ
1 अक्टूबर 2005 से पहले नियुक्त हुए महाविद्यालयों के प्राचार्यों को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पुरानी पेंशन योजना के लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, उन्हें महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा। महंगाई भत्ता सभी कर्मचारियों को मिलता है। अब, जो प्राचार्य रिटायर होने वाले हैं, उन्हें अपनी आय की चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि पुरानी पेंशन योजना के तहत उन्हें आधी सैलरी मिलेगी और साल में दो बार महंगाई भत्ते को भी बढ़ावा मिलेगा।
Old Pension Scheme: कर्मचारियों के लिए जल्द ही दिया जाएगा लाभ
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सभी कर्मचारियों को निश्चित समय के दौरान अपना विवरण निदेशालय में भेजना आवश्यक है। इसके बाद, उनके विवरण सफलतापूर्वक संग्रहीत होने के बाद, पुरानी पेंशन योजना के लाभ की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना के तहत सभी कर्मचारियों को जल्द ही लाभ दिया जाने की संभावना है। इस योजना की शुरुआत होते ही, शिक्षकों के लिए नई पेंशन योजना का लाभ बंद कर दिया जाएगा और उन्हें सिर्फ पुरानी पेंशन योजना के तहत ही वेतन दिया जाएगा।
ये भी देखें:
- One Student One laptop Yojana 2024: सरकार सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दे रही है, आप भी जल्दी से आवेदन करें!
- HDFC Kishore Mudra Loan 2024: बिजनेस के लिए बैंक दे रहा हैं 50 हजार से 10 लाख रुपये तक लोन, यहां से करें ऑनलाइन आवेदन!
FAQs
पुरानी पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन के लिए पात्रताएं: योजना के अंतर्गत, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा उन उम्मीदवारों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 2005 से पूर्व किसी पद के लिए चयन किया था। जो शिक्षक 10 वर्ष तक सेवानिवृत्त होते हैं और पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहते हैं, वे अपना विवरण भेज सकते हैं।
80 साल के बाद कितनी पेंशन मिलेगी?
अभी के नियम के हिसाब से जैसे ही पेंशनभोगी 80 साल की उम्र पूरी करते हैं तो उनकी पेंशन में 20% Additional Pension का भुगतान किया जाता है, लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि जैसे ही पेंशनभोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करेगे और 80 साल में प्रवेश करेगे तभी से उनको 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए।